GST E-Invoice: उद्योग जगत के लिए आने वाले साल में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से संबंधित एक नया नियम लागू होने वाला है. केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये एक जनवरी 2021 से बिजनेस-से-बिजनेस (बी2बी) सौदों पर इलेक्ट्रानिक बिल यानि ई-बिल (E-Bill) की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है. GST का ऐसे करें कैलकुलेशन, दूर हो जाएगा आपका सारा कन्फ्यूजन

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये बी2बी लेनदेन के लिये ई-बिल प्राप्त करना एक अक्टूबर 2020 से जरुरी हो गया है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है.

सीबीआईसी (Indirect Taxes and Customs) की अधिसूचना में कहा गया है कि ई-बिल की व्यवस्था को एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के बी2बी लेनदेन में भी लागू कर दिया जायेगा. ई- बिल व्यवस्था के तहत जीएसटी टैक्सपेयर्स को अपने आतंरिक सिस्टम (ईआरपी, लेखा अथवा बिलिंग साफ्टवेयर) पर बीजक निकालना होता है और उसके बाद उसे बीजक रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) को आनलाइन भेजना पड़ता है.

आईआपी उस बीजक में दी गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर वाले इस बिल को विशिष्ट बीजक संदर्भ नबर (आईआरएन) और क्यूआर कोड के साथ टैक्सपेयर्स को लौटाता है. जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस कदम से टैक्स चोरी के मामलों पर लगाम लगेगी. परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में अधिक टैक्स जमा होने लगेंगे.