नयी दिल्ली: कोरोना काल में उद्यमों को राहत देने के मकसद से केंद्र सरकार ने मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल (GSTR) को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिये वेरीफाई करने की अनुमति दी है. कंपनियां 31 मई तक मासिक जीएसटी रिटर्न को ईवीसी के जरिये सत्यापित कर सकते है. फिलहाल, उद्यमों को मासिक रिटर्न फाइल करने तथा कर भुगतान के दौरान जीएसटीआर-3बी फॉर्म पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर की जरूरत होती है. GSTR-2B से टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में मिलेगी मदद, जानें मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को 21 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न और बाहर की गयी आपूर्ति का ब्योरा फॉर्म जीएसटीआर-1 में देने की अनुमति होगी. इसका वेरिफिकेशन ईवीसी के जरिये होगा.

उल्लेखनीय है कि जीएसटी प्राधिकरण ने महामारी की दूसरी लहर में कोविड संकट को देखते हुए बड़ी राहत प्रदान की है. इस कदम से कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स 31 मई तक ईवीसी के जरिये मासिक अनुपालन फाइल कर सकते हैं और इससे उन हजारों टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचेगा, जो लॉकडाउन के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र लेने के लिये ऑफिस नहीं जा सकते है.