रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि कि आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. लेकिन इस बैंक के कस्टमर्स को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 99 प्रतिशत कस्टमर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.

लाइसेंस रद्द होने की वजह: उस्मानाबाद स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक आरबीआई के नियमों का सही से पालन नहीं कर रहा था. बैंकिंग रेग्युलेटरी एक्ट के नियमों का सही से पालन नहीं करना लाइसेंस रद्द होने की प्रमुख वजह है. यानि कि जिन नियम और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए था उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए ही आईबीआई ने ऐसा कड़ा कदम उठाते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

आगे कैसे काम करेगा बैंक: आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब बैंक कोई भी बैंकिंग गतिविधिया नहीं कर सकता है. 11 जनवरी 2021 से वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक अपना कोई भी कार्य संचालित नहीं कर पाएगा. महाराष्ट्र के सहकारी आयुक्त  और सहकारी समिति रजिस्ट्रार ने भी बैंक का कामकाज बंद करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है.

कस्टमर्स को कैसे मिलेगा पैसा: सवाल है कि बैंक के सभी कस्टमर्स का क्या होगा उन्हें कैसे उनका पैसा वापस मिलेगा?  दरअसल पीटीआई से मिली खबर के मुताबिक 99 प्रतिशत कस्टमर्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा.