पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को किए दान पर अब इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
इनकम टैक्स में छूट का फायदा योग गुरु बाबा राम देव को मिलने वाला है. बाबा राम देव को टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है. केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को 'सर्च एसोसिएशन' का टैग दिया है, जिससे ट्रस्ट को किए गए दान को आयकर से छूट मिल गई है. अधिसूचना वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान किए गए दान पर लागू होगी और कोई दाता उसी अवधि के लिए कर कटौती का दावा कर सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है, "आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 के नियम 5सी और 5डी के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 'रिसर्च एसोसिएशन' श्रेणी के तहत मैसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को मंजूरी देती है. इसे आयकर नियम, 1962 के नियम 5सी और 5डी के साथ पढ़ें."
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आयकर मानदंडों के अनुसार, 'व्यवसाय और पेशे' के तहत आय की गणना करते समय, एक करदाता को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए 'अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' को भुगतान की गई किसी भी राशि पर कटौती करने की अनुमति है. रिसर्च फाउंडेशन को दी गई नई कर मान्यता के साथ, संस्था अब दान में वृद्धि देखने की उम्मीद कर सकती है. बाबा रामदेव के नेतृत्व में पंतजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार ग्रोथ कर रहा है.