यदि आपने अभी तक  वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR return) नहीं भरा है तो आपके पास 31 दिसंबर  तक का आखिरी मौका है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने (itr return filing) की अंतिम तारीख (ITR return last date) 31 दिसबंर है। जब भी आप आयकर रिटर्न फाइल करने जाए तो इन बातों का ध्यान रखें। इनकी ज़रा सी लापरवाही के चलते आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।

अगर आप पहली बार ITR रिटर्न फाइल (ITR return file) करने जा रहें तब तो आपको जरुर इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए,क्योंकि गलती होने पर पेनाल्टी के साथ-साथ नोटिस भी आ सकता है। आयकर विभाग का कर्मचारी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में दी गई जानकारी और फॉर्म-26AS के जरिये मिली सूचना को देखकर वैरिफाई करता है। इसके लिए 5 बातों का ध्यान रखें।

 

  1. बैंक डिटेल सही भरें

    ITR फाइल करते वक्त बैंक खाते की सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। ई-फाइलिंग करते समय अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC और MICR कोड को दोबारा जरूर चेक कर लें। इससे ITR रिफंड मिलने में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

 

  1. सभी बैंक खातों की जानकारी दें

    आपका बैंक खाता एक से अधिक बैंको में है तो उन सभी के बारे में जरूर जानकारी भरें। बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते, जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन-देन किया है। ऐसा करना गैरकानूनी है। आप इससे बचें।

 

  1. आय के सही आंकड़े भरें

    हमेशा आईटीआर भरते समय ध्यान रखें कि आपके 26AS फॉर्म में आपकी आय को लेकर जो TDS के आंकड़े दिए गए हैं, वही आपके ITR फॉर्म में भरे होने चाहिए। गलत होने पर एप्लीकेशन को रद्द किया जा सकता है।

 

  1. गलत जानकारी न दें

आप अपनी की सही जानकारी दें ।  विभाग से आय छुपाना कानूनी अपराध है। अगर आप वेतनभोगी हैं तो सैलरी के अलावा दूसरे आय के स्रोतों जैसे घर किराये, कमीशन, डोनेशन, शार्ट टर्म कैपिटल गेंस के बारे में आईटीआर में जरूर जानकारी दें।

 

  1. रिटर्न का ऑनलाइन-वेरिफिकेशन जरूर कराएं

    अक्सर हम सबसे जरुरी बात भूल जाते हैं। ITR भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी होता है, इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई (itr return online) कर सकते हैं। जिसे आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स से कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस (ITR return status) की जांच incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं।