COVID संकट में उद्योग जगत की मदद करने के लिए सरकार ने की बड़ी पहल
कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक बार फिर उद्योग जगत को चिंता में डाल दिया है. महामारी व इसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंधों ने अधिकांश व्यवसायों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. सबसे ज्यादा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर प्रभावित हो रहा है. इस बीच देश के उद्योग-कारोबार को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े पहल किए है. कोरोना काल में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कोविड-19 की वजह से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच वस्तुओं के विनिर्माण और उऩके वितरण की स्थिति, आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण और विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे संबंधित पक्षों की निगरानी करने का फैसला किया है.
डीपीआईआईटी कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के घरेलू व्यापार, विनिर्माण, वितरण और लॉजिस्टिक के मुद्दों की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रहा है. किसी भी निर्माण, परिवहन, वितरण, थोक या ई-कॉमर्स कंपनियों को माल के परिवहन और वितरण या संसाधनों के वितरण में कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति में, निम्नलिखित टेलीफोन नंबर/ईमेल पर जानकारी दी जा सकती है. इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा रिपोर्ट किए गए मुद्दों को संबंधित राज्य व संघ राज्य सरकारों के द्वारा देखा जाएगा.
टेलिफोन नंबर: (011) 23062383, 23062975 (सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक)
ई-मेल: dpiit-controlroom@gov.in
वहीं, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड से संबंधित आयातों से जुड़े सवालों के बारे में समुचित जानकारी और व्यापार, उद्योग जगत एवं व्यक्ति विशेष को तेजी से सीमा शुल्क के निपटारे (कस्टम क्लीयरेंस) में सहायता देने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की है. जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार कोविड से संबंधित आयातों के सीमा शुल्क का निपटारा (कस्टम क्लीयरेंस) निर्बाध और तेजी गति से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह समय पर पहुंच सके.
क्लीयरेंस से संबंधित मामले में व्यापार जगत को सहायता देने के लिए, एक व्यवस्थित प्रारूप में विवरण प्राप्त करने और जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से इस यूआरएल (https://t.co/IAOQenWwO2) के तहत एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है. सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता icegatehelpdesk@icegate.gov.in के माध्यम से एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-3010-1000 पर कॉल कर सकते हैं. हेल्पडेस्क पर प्राप्त हो रहे अनुरोधों के शीघ्र समाधान के लिए बारीकी से निगरानी की जाएगी.
इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर शिकायतों को हल करने के लिए जोनल स्तर के नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है. इन अधिकारियों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें. शिकायतों के समुचित समाधान और कोविड से संबंधित उपकरणों एवं कच्चे मालों, विशेष रूप से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों, के तेजी से क्लीयरेंस के लिए सीमा शुल्क विभाग में संयुक्त सचिव गौरव मसलडन सीबीआईसी में नोडल अधिकारी होंगे. हेल्पडेस्क या जोनल अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में, इन शिकायतों को एक विवरणात्मक एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से उनके नंबर: 9810619628 या ईमेल: masaldan.gaurav@nic.in पर भेजा जा सकता है.