कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के दायरे को विस्तार दिया है. यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और विलंबित ऋण, यदि कोई है, तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम है. ECLGS 2.0 Scheme: कर्ज गारंटी योजना के दायरे में 27 अन्य सेक्टर शामिल, ऐसे मिलेगा फायदा
ईसीएलजीएस 3.0 में 29 फरवरी 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं की कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल होगा. ईसीएलजीएस 3.0 के तहत दिए गए ऋणों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल है.
इसके अलावा, ईसीएलजीएस यानी ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0, और ईसीएलजीएस 3.0 की वैधता को 30 जून 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ाया गया है. योजना के तहत अदायगी की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन सुविधा को सक्षम करने के लिए एमएलआई को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से योजना में पेश किए गए संशोधन, आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान देने, नौकरियों की रक्षा करने और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा जारी किए जाएंगे.