नई दिल्ली: स्टार्टअप समेत हर बिजनेस को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय अगर आपके व्यवसाय का आधार संख्या है तो महज तीन कार्य दिवसों में आपका  बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड हो जाएगा.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले हफ्ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया था, जो 21 अगस्त 2020 से लागू हो चुका है. इसके मुताबिक यदि व्यवसाय आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन के बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिसमें तक़रीबन 21 कार्य दिवस या उससे अधिक समय लग सकता है.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार आधार संख्या का प्रमाणीकरण जीएसटी पंजीकरण के लिये एक मानक होगा, जिसके अभाव में पंजीकरण व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2020 को आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने को मंजूरी दी थी. हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते इसको अमल में लाने में देरी हुई.