Business Loan: एग्रीप्रेन्योर बनने के लिए यह सरकारी स्कीम सबसे बेहतर, यहां जानिए सबकुछ

एग्रीप्रेन्योर

भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाये है. इसके तहत स्टार्टअप्स को उनके शुरूआती चरण में वित्तीय सहायता भी दी जा रही है. इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का कोष भी बनाया है. जबकि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस स्टार्टअप्स को देशभर के सभी सरकारी उद्यमों को अपनी सेवाएं और उत्पादों को पेश करने के लिए एक समान अवसर प्रदान कर रहे है.

भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है और स्टार्टअप इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सरकार का विजन है कि भारतीय स्टार्टअप्स अपनी प्रतिबद्धता, जोश और दृढ़ता के साथ भारत को सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाये. स्टार्टअप्स को उनकी कड़ी मेहनत के प्रयासों में सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पूंजी योजना चलाई है.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही उद्यम पूंजी योजना (स्कीम वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता है जो स्टार्टअप्स के कार्यान्वयन के लिए पूंजी की आवश्यकता की कमी को पूरा करने में मदद करती है.

उद्यम पूंजी योजना से कैसे मिलेगा फायदा?

  • वित्तीय भागीदारी के माध्यम से कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना में निवेश करने में एग्रीप्रेन्योर (Agripreneur) की सहायता करता है.
  • परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

आवेदन के लिए कौन पात्र है?

इसके लिए किसान, उत्पादक समूह, साझेदारी / मालिकाना फर्म, स्व-सहायता समूह, कंपनियां, एग्रीप्रेन्योर, एग्री एक्सपोर्ट जोन में इकाईयां, कृषिजन्य व्यापार की स्थापना के लिए व्यक्तिगत या समूह आवेदन कर सकते है.

आवेदन कैसे करें?

उद्यम पूंजी योजना का लाभ पाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है. योजना के लिए आवेदन करने से पहले नीचे दी गई चेकलिस्ट देख लें. उसके बाद उद्यम पूंजी योजना के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें (Application Form for Seeking Venture Capital Assistance)

  • प्रमोटरों का अनुरोध पत्र फर्म / कंपनी के मूल लेटरहेड पर प्रबंध निदेशक एसएफएसी, नई दिल्ली के नाम पर हो
  • स्वीकृति प्राधिकारी का स्वीकृति पत्र जो अनुशंसित शाखा के नाम पर हो
  • प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बैंक द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन / प्रक्रिया नोट जिस पर सावधि ऋण की मंजूरी ली गई हो
  • सावधि ऋण और नकद ऋण के खाते का अपडेटेड स्टेटमेंट
  • इक्विटी प्रमाणपत्र
  • प्रमोटरों का शपथ-पत्र कि उन्होंने पहले इस का लाभ नहीं उठाया है
  • प्रमोटरों द्वारा लिए गए असुरक्षित ऋण (यदि कोई हो). सीए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए
  • पिछले बैंक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति
  • बैंक की पुष्टि कि वे SFAC की सहमति के बिना प्राथमिक और संपार्श्विक (Collateral) प्रतिभूति जारी नहीं करेंगे
  • परियोजना लागत में ली गई कार्यशील पूंजी पर मार्जिन का जस्टीफिकेशन.

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