GSTR-2B से टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में मिलेगी मदद, जानें मुख्य विशेषताएं

जीएसटी

नई दिल्ली: टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत पहुँचाने के लिए जीएसटी परिषद ने अपनी 39वीं बैठक में जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) एवं जीएसटीआर-1 (GSTR-1) दाखिल करने की वर्तमान प्रणाली को जोड़ने समेत कई महत्वपूर्ण बदलाव सुझाये थे. इसके तहत एक स्‍वत:-तैयार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विवरण उपलब्‍ध कराने की सिफारिश की गई थी, जो हर करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देने व निर्धारण करने में सहायता करेगा.

जीएसटीआर-2बी (GSTR-2B) हर रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए बनाया जाएगा जो उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित जीएसटीआर-1, 5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति) और 6 (इनपुट सर्विस वितरक) में दी गई जानकारियों पर आधारित होगा. यह एक अपरिवर्ती विवरण है और इसे प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. यह टैक्सपेयर्स के लिए 12 सितंबर 2020 से उपलब्ध होगा.

जीएसटीआर-2बी रिटर्न तैयार करने में लगने वाले समय को कम करने, त्रुटियों को कम करने, सुलह में सहायता करने और रिटर्न दाखिल करने से संबंधित अनुपालन को सरल बनाने में मदद मिलेगी. जीएसटीआर-2बी में निम्नलिखित विशेषताएं है, जिससे रिटर्न दाखिल करने में टैक्सपेयर्स की सहायता होगी-

  • इसमें विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों व डेवलपरों से प्राप्त वस्‍तुओं की आंतरिक आपूर्ति सहित ‘आइसगेट’ सिस्टम से वस्‍तुओं के आयात की जानकारी उपलब्‍ध होती है. यह जुलाई माह के लिए जारी जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध नहीं है और इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा.
  • इसमें एक संक्षिप्‍त विवरण होता है जो प्रत्येक अनुभाग के तहत उपलब्ध और गैर-उपलब्ध आईटीसी को दर्शाता है. प्रत्येक अनुभाग के सापेक्ष दी गई सलाह जीएसटीआर-3बी के अपने संबंधित अनुभाग में करदाताओं द्वारा दी जाने वाली जानकारी को स्पष्ट करती है.
  • सभी इन्‍वॉयस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इत्‍यादि के दस्तावेज स्तर का विवरण भी इसमें प्रदान किया जाता है, ताकि इन्‍हें देखने के साथ-साथ डाउनलोड भी किया जा सके.
  • टैक्सपेयर्स अपने जीएसटीआर-2बी को इस माध्यम से प्राप्‍त कर सकते हैं: जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करें > रिटर्न्‍स डैशबोर्ड > रिटर्न अवधि को चुनें > जीएसटीआर-2बी

जुलाई 2020 के जीएसटीआर-2बी को प्रायोगिक आधार पर आम या सामान्‍य पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. चूंकि पहली बार विवरण प्रस्‍तुत किया जा रहा है, इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल फीडबैक के उद्देश्य से जुलाई, 2020 के जीएसटीआर-2बी का संदर्भ लें.

वित्‍त मंत्रालय ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे जुलाई 2020 के अपने जीएसटीआर-2बी को गौर से पढ़ें और जुलाई 2020 में अपने द्वारा लिए गए क्रेडिट के साथ इसकी तुलना करने के बाद स्वयं-सेवा पोर्टल (https://selfservice.gstsystem.in/) पर स्‍वयं ही पहल करके जीएसटीआर-2बी के किसी भी पहलू पर यदि कोई फीडबैक है तो दें.

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