कोरोना काल में MSME सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने उठाये ये कदम, RBI ने भी निभाया साथ

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देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत उद्योगों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक एवं समग्र पैकेज की घोषणा की है. सरकार ने देश में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु कई पहल की हैं. जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एमएसएमई के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2020 को एक ऑनलाइन पोर्टल “चैम्पियन” का शुभारंभ किया गया है. इस पोर्टल में एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और हैंडहोल्डिंग सहित ई-शासन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है. पोर्टल के माध्यम से 13 सितंबर 2020 तक 19,224 शिकायतों का निवारण किया गया है.

MSME सेक्टर की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम-

1- एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण

2- एमएसएमई सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण

3-एमएसएमई निधियों की निधि के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन

4- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड

5- व्यापार करने की सुगमता हेतु 'उद्यम पंजीकरण” के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमों का नया पंजीकरण

6- 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी, इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता मिलेगी.

जबकि, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में नकदी के संचार के लिए कई उपाय किए हैं. इसमें अन्य बातों के साथ साथ (1) सावधिक ऋण/नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट की किश्तों के पुनर्भुगतान के लिए 31 अगस्त, 2020 तक अधिस्थगन (2) कैश रिजर्व रेशो और रेपो रेट में कटौती (3) ऑन-लैंडिंग/पुनर्वित के लिए सिड॒बी को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित सुविधा (4) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), एचएफसी और एमजीआईएस के लिए 30,000 करोड़ रुपए मूल्य की विशेष नकदी योजना (5) मानक खातों और दबावग्रस्त खातों (एसएमए-0 और एसएमए-1) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण गारंटी लाइन (6) एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के संचार के लिए एसएमए-2 और एनपीए खातों के लिए अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (7) स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (पीएम एसवीए निधि) जिसमें ब्याज सब्सिडी भी शामिल है (8) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और एमएफआई की देयता के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना आदि शामिल हैं.

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