आम बजट में इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री ने लिया यह बड़ा फैसला, जानें इनकम टैक्स में किसे मिली कितनी राहत
आम बजट की धीरे-धीरे सारी तस्वीरें साफ होती जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट की पोटली में नागरिकों के लिए क्या लेकर आयी है, यह बात हर कोई जानना चाहता है. चलिए आपको बताते हैं कि नए बजट में टैक्स के कैसे हाल-चाल रहेंगे. जानते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने क्या योजना बनायी है.
वित्त मंत्री के भाषण अनुसार इनकम टैक्स 2021-22 में जिनकी आय 2.5 लाख तक की है, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों को 5 फीसदी तक आय देना होगा. वहीं 5 लाख से 7.5 लाख तक सालाना इनकम कमाने वाले करदाताओं को 10 फीसद तक टैक्स सरकार को चुकाना होगा. 7.5 लाख से 10 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को 15 फीसदी टैक्स की भरपाई करनी होगी.
इसके अलावा 10 लाख से 12.5 लाख सलाना कमाने वाले व्यक्तियों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा और जो लोग 12.5 लाख से 15 लाख रुपये सलाना कमाते हैं, उन्हें 30 फीसदी का टैक्स सरकार को चुकाना होगा.
इसके अलावा टैक्स से छूट पाने वाले लोगों में 75 वर्ष की आयु पार करने वाले व्यक्ति हैं. जो लोग 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों को टैक्स में छूट का उपहार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है. यानि कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.