फूड बिजनेस में कदम रखने के लिए FSSAI लाइसेंस है बेहद जरुरी, जानिए पूरा नियम
भारत में फूड इंडस्ट्री का विकास तेजी से हो रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के खत्म होने तक भारत में खाद्य-प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Food-Technology Sector) 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. दरअसल आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. यदि आप अपना खुद का रेस्तरां शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते है, तो फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) का लाइसेंस होना बेहद जरुरी है. Food Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 फूड बिजनेस, होगी शानदार कमाई
सरल शब्दों में कहे तो भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करने के लिए एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस की आवश्यकता होती है. यह खाद्य लाइसेंस उन सभी कंपनियों के लिए जरूरी है जो खाद्य और खाद्य उत्पादों से जुड़े हुए है. चाहे वह व्यवसाय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही क्यों न हो. इसकी जरुरत पैकेज्ड भोजन के कारोबार के लिए भी पड़ती है. एफएसएसएआई लाइसेंस देने का मुख्य मकसद खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और मानकों की जांच करना और मिलावट को कम करना होता है.
कुछ मानक पूरा करके एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाया जा सकता है. ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए foscos.fssai.gov.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. और तय शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन करने के बाद 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है. हालांकि व्यवसाय के प्रकार के आधार पर रजिस्ट्रेशन का प्रकार अलग होगा. जो इस प्रकार है-
FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम होता है, जैसे छोटे खाद्य निर्माता, भंडारण इकाइयां, ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता आदि को बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है. जैसे ही आपका व्यवसाय बढ़ता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन को एफएसएसएआई राज्य लाइसेंस में अपग्रेड किया जा सकता है.
FSSAI राज्य लाइसेंस: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये तक का होता है वह राज्य लाइसेंस प्राप्त कर सकते है. अमूमन छोटे से मध्यम आकार के निर्माता, बड़ी भंडारण इकाइयां या मध्यम / बड़े ट्रांसपोर्टर, खुदरा विक्रेता, वितरक आदि एफएसएसएआई राज्य लाइसेंस हासिल करते है.
FSSAI केंद्रीय लाइसेंस: खाद्य पदार्थ से संबंधित वो व्यवसाय जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्हें एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस दिया जाता है. उपरोक्त नियम का एक अपवाद भी है, जब व्यवसायी का एक से ज्यादा राज्यों में फूड कारोबार संचालित हो रहा हो या खाद्य पदार्थ आयात या निर्यात होते है. यदि आप एक से अधिक राज्य में फूड बिजनेस करते हैं या खाद्य पदार्थों को आयात या निर्यात करते हैं, तो आपकी कमाई चाहे जो भी हो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है.
उल्लेखनीय है कि यदि किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसाय से जुड़े मालिक या किसी जिम्मेदार पद पर काबिज लोग एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो 6 महीने तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.