नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के बीच कारोबार जगत को रहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के दायरे में 27 अन्य क्षेत्रों को शामिल किया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि ईसीएलजीएस को विस्तारित कर उसमें स्वास्थ्य और 26 अन्य सेक्टर को शामिल किया गया है.

केन्द्रीय वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा चिह्नित इन क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से ईसीएलजीएस का विस्तार किया है. रिजर्व बैंक द्वारा गठित कामत समिति ने कर्ज पुनर्गठन को लेकर जिन क्षेत्रों की पहचान की है, उनमें बिजली, निर्माण, रीयल एसटेट, कपड़ा, औषधि, लॉजिस्टिक, सीमेंट, वाहन कल-पुर्जे तथा होटल, रेस्तरां एवं पर्यटन शामिल हैं.

ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऐसी एंटिटीज को कवर किया जाएगा जिनका बकाया ऋण 29 फरवरी, 2020 को 50 करोड़ रुपये से ऊपर और 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा. ये संस्थाएं/उधारकर्ता खाते संपार्श्विक मुक्त गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में अपने कुल बकाया ऋण का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त धन के लिए पात्र होंगे, जिसकी पूरी गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा दी जाएगी. ईसीएलजीएस 2.0 के तहत प्रदान किए गए ऋण में 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत होगी.

ईसीएलजीएस 2.0 के अलावा, जहां कोई वार्षिक टर्नओवर सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है, ईसीएलजीएस के तहत संस्थाओं को ईसीएलजीएस 1.0 का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका कुल क्रेडिट बकाया (केवल फंड आधारित) 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये तक था, लेकिन पहले वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक के कारण अयोग्य थे. अन्य सभी मौजूदा मानदंड / नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं.

यह योजना ईसीएलजीएस के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी, जो कि एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान या 3,00,000 करोड़ रुपये की गारंटी के लिए ईसीएलजीएस के तहत स्वीकृत है (खाते में दोनों लेते हुए) ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0), जो भी पहले हो.

योग्य उधारकर्ताओं को अतिरिक्त उधार देने की सुविधा, एमएसएमई / व्यावसायिक उद्यमों और पहचान वाले क्षेत्रों, जो एमएसएमई का समर्थन करता है, की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए सदस्य उधार देने वाले संस्थानों (एमएलआई) को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए संशोधित योजना, आर्थिक पुनरुद्धार, रोजगार और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में बहुत लंबा रास्ता तय करेगी.